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    *मस्टररोल में फर्जी हस्ताक्षर पाये जाने पर रोजगार सहायक को निलंबित करने का निर्देश*


    बिलासपुर 14 जुलाई 2021। जिला पंचायत बिलासपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा मस्टररोल में सरपंच का फर्जी हस्ताक्षर पाए जाने के कारण ग्राम पंचायत खाड़ा के रोजगार सहायक को बर्खास्त करने एवं उससे राशि वसूली के लिए निर्देश जारी किया गया है।
    जिले के जनपद पंचायत मस्तूरी अंतर्गत ग्राम पंचायत-खांड़ा के सरपंच श्री देवनाथ रोहिदास ने ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत चल रहे डबरी तालाब गहरीकरण कार्य में ग्राम रोजगार सहायक श्रीमती सुयश बिंझवार द्वारा सरपंच का फर्जी सील एवं हस्ताक्षर करते हुए बिना ग्राम पंचायत के जानकारी के मस्टररोल संधारित कर जनपद पंचायत कार्यालय में जमा किये जाने की शिकायत की थी।
    मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर ने जनपद पंचायत मस्तूरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी को इस शिकायत की जांच के लिए निर्देश दिया था। जांच के दौरान ग्राम रोजगार सहायक द्वारा मस्टररोल में फर्जी हस्ताक्षर किया जाना पाया गया।
    इस संबंध में जनपद पंचायत मस्तूरी एवं जिला पंचायत बिलासपुर से दोषी ग्राम रोजगार सहायक श्रीमती सुयश बिंझवार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया जिसका जवाब स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण उन्हें नियमानुसार पद से पृथक किये जाने तथा 60 हजार 512 रूपए की वसूली हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत मस्तूरी को निर्देशित किया गया है।

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    बिलासपुर 14 जुलाई 2021। जिला पंचायत बिलासपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा मस्टररोल में सरपंच का फर्जी हस्ताक्षर पाए जाने के कारण ग्राम पंचायत खाड़ा के रोजगार सहायक को बर्खास्त करने एवं उससे राशि वसूली के लिए निर्देश जारी किया गया है। जिले के जनपद पंचायत मस्तूरी अंतर्गत ग्राम पंचायत-खांड़ा के सरपंच श्री देवनाथ रोहिदास ने ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत चल रहे डबरी तालाब गहरीकरण कार्य में ग्राम रोजगार सहायक श्रीमती सुयश बिंझवार द्वारा सरपंच का फर्जी सील एवं हस्ताक्षर करते हुए बिना ग्राम पंचायत के जानकारी के मस्टररोल संधारित कर जनपद पंचायत कार्यालय में जमा किये जाने की शिकायत की थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर ने जनपद पंचायत मस्तूरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी को इस शिकायत की जांच के लिए निर्देश दिया था। जांच के दौरान ग्राम रोजगार सहायक द्वारा मस्टररोल में फर्जी हस्ताक्षर किया जाना पाया गया। इस संबंध में जनपद पंचायत मस्तूरी एवं जिला पंचायत बिलासपुर से दोषी ग्राम रोजगार सहायक श्रीमती सुयश बिंझवार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया जिसका जवाब स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण उन्हें नियमानुसार पद से पृथक किये जाने तथा 60 हजार 512 रूपए की वसूली हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत मस्तूरी को निर्देशित किया गया है।