बिलासपुर..बहू को जिंदा जलाकर मार डालने के आरोपी पति सास ससुर व देवर की अदालत ने आजीवन कारावास व 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.. घटना 3 साल पहले सिविल लाइन थाना अंतर्गत कुदुदंड क्षेत्र में हुई थी मामले में सुनवाई पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई शासन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी की सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कुदुदण्ड की गली नंबर 1 के पास रहने वाली भगवती साहू पति ओमप्रकाश साहू 20 जुलाई 2018 को घर के बाथरूम में आग से जलकर मौत हो गई थी पुलिस ने मृतका के पति ओमप्रकाश साहू उसके पिता और देवर और सास के खिलाफ जुर्म दर्ज किया था पुलिस की जांच में यह पता चला कि मृतका के साथ मारपीट कर उसे बाथरूम में बंद करके कीटनाशक पिला दिया गया फिर मिट्टी तेल डालकर जलाने से उसकी मौत हो गई.. इधर आरोपियों ने इस हादसे को रूप देने के लिए झूठी कहानी गढ़ दी थी पुलिस ने धारा 302 एवं धारा 34 के आरोपियों को गिरफ्तार किया था अदालत ने चारों आरोपियों को धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास व 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई साथ ही 201/34 के तहत 5 वर्ष कैद व 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है..
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