हत्या के आरोपियों को मुंगेली पुलिस के द्वारा 24 घण्टे में किया गया गिरफ्तार।
दिनाॅक 14.08.2024 को सूचक पिन्टू पात्रे पिता फगुआ पात्रे उम्र 40 वर्ष साकिन चिरौटी थाना सरगांव जिला मुंगेली के द्वारा थाना उपस्थित रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरा चचेरा भाई दौलत पात्रे जो ग्राम धरदेई मे था जिसे मुलाकात हुआ उसी दौरान दौलत पात्रे के द्वारा शराब पीने के लिए मनोज यादव से 500 रूपये उधार पैसा मांगने पर ग्राम धरदेई निवासी प्रीतम बरगाह के द्वारा पैसा मत दो बोलने पर दौलत के द्वारा तुम कौन होते हो बोलने वाला कहकर प्रीतम बरगाह एवं दौलत पात्रे में बीच लडाई झगडा होने लगा तभी प्रीतम बरगाह अपने भाईयो को फोन कर बुलाया और मोटर सायकल से निक्कू बरगाह, लिखेष बरगाह, प्रवीण बरगाह आये और प्रीतम से मारपीट कर रहे दौलत पात्रे को लाठी डण्डा कुदाली से मारपीट कर प्राणघातक हमला कर हत्या कर दिये है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 195/2024 धारा 103,3(5) बी.एन.एस. पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। सूचक पिन्टू पात्रे पिता फगुआ पात्रे उम्र 40 वर्ष साकिन चिरौटी थाना सरगांव जिला मुंगेली बिलासपुर में ड्रायवरी का काम करता है।
घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी इस प्रकार है दिनांक 14.08.2024 को शाम को बिलासपुर से वापस अपने गांव आने के लिये निकला और ग्राम धरदेई पहुचा।
धरदेई बस स्टैण्ट चैक पर प्रकरण के मृतक दौलत पात्रे पिता बद्री पात्रे उम्र 30 वर्ष साकिन चिरौटी थाना सरगांव जिला मुंगेली से मुलाकात हुई ।
उस समय बारिष होने के कारण चैक पर ही रूक गये। चैक पर ही गोलू के पान ठेले के पास बैठे रहे।
काफी देर होने पर शराब पीने का मन होने पर मृतक दौलत ने पास के आटो पार्ट्स के दुकान चलाने वाले मनोज से शराब पीने के लिये 500 रूपये मांगा।
मनोज के दुकान पर प्रीतम अपनी गाडी काम करा रहा था।
प्रीतम के रिष्ते के चाचा आरोपी निक्कु उर्फ सुयकांत के पिता मिथलेष बरगाह की वर्ष 2015 में दौलत ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी। पुछताछ पर जानकारी हुई कि उक्त घटना के मृतक मिथलेष का खेत ग्राम चिरौटी से लगा हुआ है। मृतक दौलत आदतन चोरी आदि घटना अपने साथी के साथ में किया करता था। पुलिस के द्वारा पकडे जाने पर दौलत और उसके साथी मिथलेष के द्वारा पुलिस को सूचना दिये जाने का संदेह करते थे। इसी संदेह और रंजिष पर दौलत ने अपने साथियों के साथ मिथलेष की हत्या कर दी थी।
अपने रिस्तेदार हत्या की रंजिष पर प्रीतम ने मनोज सेे दौलत को पैसे देने से मना किया। इसी बात प्रीतम और दौलत के बीच कहा सुनी होेने लगी।
प्रीतम ने विवाद के बीच अपने साथियों निक्कु उर्फ सुर्यकांत बरगाह, लिखेष बरगाह और प्रवीण बरगाह को बुला लिया।
सभी साथी निक्कु उर्फ सुर्यकांत बरगाह, लिखेष बरगाह और प्रवीण बरगाह लाठी, डण्डा, कुदाली लेकर मौके पर पहूचे।
प्रीतम और उसके साथियों निक्कु उर्फ सुर्यकांत बरगाह, लिखेष बरगाह और प्रवीण बरगाह ने मिलकर घटना स्थल ग्राम धरदेई चैक पर ही मिलकर करीबन 07.30 से 8.00 बजे मृतक दौलत पात्रे लाठी, डण्डा, कुदाली से हत्या कर फरार हो गये।
घटना की सूचना पाकर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, गिरिजा शंकर जायसवाल (भापुसे.) व श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक महोदय, पंकज पटेल (रापुसे.)के मार्गदर्शन पर त्वरित कार्यवाही करने निर्देष प्राप्त होने पर आरोपियो के पता तलास हेतु 06 टीमें तैयार की गयी।
आरोपियो की तलाष हेतु लोकेषन पता किया गया इलेक्ट्रानिक माध्यम एवं सीसीटीव्ही फुटेज की मदद ली गयी। आरोपियो के संभावित ठिकानो बिलासपुर मे ंसरकण्डा, कोटा, सरगांव और भांठापारा आदि सभी जगह में टीमें रवाना की गयी।
आरोपियों को अलग-अलग टीमों के माध्यम से 24 घण्टे में ही तलाष कर हिरासत में लिया गया।
घटना की रिपोर्ट घटना के चक्षुदर्षी साक्षी पिन्टू पात्रे पिता फगुआ पात्रे उम्र 40 वर्ष साकिन चिरौटी थाना सरगांव जिला मुंगेली के द्वारा रात्रि में ही थाना पथरिया में दर्ज करायी गयी ।
रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 195/2024 धारा 103,3(5) बी.एन.एस. पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी पथरिया निरीक्षक रघवीर लाल चन्द्रा, उप.निरी. धनुष पाटले, सउनि. रोषन टण्डन, सउनि. पुहुकल सिंह ठाकुर, प्र.आर. 335 लोकेष्वर प्रसाद कौषि, आर. 180 हलीष गेदले, 235 रोहित पटेल, आर. 163 पंकज निर्णजक, आर. 193 सोनू जागडे आर. 416 अभिजीत सिंह ठाकुर का अहम भूमिका रही है।
पूछताछ पर जानकारी प्राप्त हुई की मृतक दौलत पात्रे पिता बद्री पात्रे उम्र 30 वर्ष साकिन चिरौटी थाना सरगांव जिला मुंगेली के विरूद्व अनेक प्रकरण दर्ज है जिनमेंः-
थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 240/2015 धारा 147,148,149,302,201 भादवि का दर्ज होना पाया गया है।
थाना सरगांव मे अपराध क्रमांक 286/2020 धारा 147,294,506,342 भादवि का दर्ज होना पाया गया है।
जिला बिलासपुर के अनेक थाना में आरोपी के विरूद्व अपराध क्रमांक 520/2021 धारा 457,380,413,34 भादवि., अपराध क्रमांक 331/2021 धारा 457,380,413,34 भादवि, अपराध क्रमांक 405/2021 धारा 457,380,413,34 भादवि, अपराध क्रमांक 450/2021 धारा 457,380,34 भादवि अपराध क्रमांक 332/2017 धारा 457,380,34 भादवि अपराध क्रमांक 101/2018 धारा 457,380 भादवि, अपराध क्रमांक 524/2021 धारा 457,380,413,34 भादवि अपराध क्रमांक 77/2018 धारा 457,380,511 भादवि का दर्ज होना पाया गया है।
इसके अतिरिक्त पूछताछ पर यह भी पता लगा है कि प्रकरण के आरोपी निक्कू उर्फ सूर्यकांत बरगाह पिता ललित बरगाह उम्र 38 वर्ष के विरूद्व थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 284/2015 धारा 394,34 भादवि का दर्ज होना पाया गया हैे।
आरोपियों के नाम – 1. प्रीतम पिता केषव बरगाह उम्र 18 साल
2.खिलेष बरगाह पिता ललित बरगाह उम्र 28 साल
3. प्रवीण बरगाह पिता केषव बरगाह उम्र 21 साल
4. निक्कु उर्फ सुर्यकांत बरगाह पिता मिथलेष उम्र 30 साल सभी निवासी ग्राम धरदेई थाना पथरिया जिला मुंगेली