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    *वंदना हॉस्पिटल मामले मे आया फिर एक नया मोड़ बिलासपुर कलेक्टर ने हॉस्पिटल को जारी किया लायसेंस निरस्तीकरण के पूर्व का नोटिस*..

    बिलासपुर जिले के मंगला चौक में स्थित वंदना हॉस्पिटल में वर्चस्व की लड़ाई अब हॉस्पिटल के काल का कारण बनती नजर आ रही है डॉक्टर विजय कुर्रे की हठधर्मिता और भवन मालिक संजय जैन से लगातार विवाद के बाद हॉस्पिटल में भारी अनियमितता फैली हुई थी, जिसकी शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा वंदना हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया था जिसके बाद टीम ने रिपोर्ट बनाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को सौंपी थी जिसमें 10 बिंदुओं की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी तो विजय कुर्रे और राजेश्वरी उद्देश्य द्वारा संचालित किए जा रहे हैं हॉस्पिटल में भारी अनियमितता पाई गई थी.. सभी के सभी 10 बिंदुओं में अनियमितता पाए जाने के बाद कार्यालय पर्यवेक्षी प्राधिकारी क्लीनिकल स्थापना अधिनियम बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा आज वंदना हॉस्पिटल लाइसेंस निरस्त करने के पूर्व सूचना का नोटिस जारी किया है इसके बाद अब वंदना हॉस्पिटल और डॉक्टर विजय कुर्रे के लिए सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं बता दें कि.. वंदना हॉस्पिटल के संचालन में डॉक्टर चंद्रशेखर उईके और विजय कुर्रे के बीच पार्टनरशिप डीड हो चुकी है.. जिसके बाद हॉस्पिटल में तमाम तरह की अनिमितताओं का अंबार लगा हुआ है..

    इन बिंदुओं पर पाई गई है वंदना हॉस्पिटल में अनियमितता..

     

    1- आपके द्वारा अग्नि सुरक्षा हेतु शासन के निर्देशानुसार समुचित प्रबंधन नहीं किया गया है अस्पताल परिसर में लगे अग्नि सुरक्षा यंत्र एक्सपायर हो चुके है अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अप्राप्त है । जो कि नर्सिंग होम एक्ट के निरीक्षण प्रपत्र में निर्धारित कंडिका 3 ( k ) तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के निर्देश क्र 3797/73 / टीएल / 2019 / 17-1 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 06.08.2021 के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा हेतु निर्धारित शर्त का उल्लंघन है..

    2- वंदना हॉस्पिटल के पैथोलॉजी जांच सेंटर में कार्यरत श्री महेश जायसवाल कि योग्यता डीएमएलटी अध्ययनरत है । उनके द्वारा मरीजों को पैथोलॉजिकल सेम्पल संग्रहण का कार्य किया जा रहा है । नर्सिंग होम एक्ट की कंडिका ( ख ) मेडिकल लैच के लिए मानक के बिन्दु क्रमांक 10.8 संग्रहण केन्द्र के मानक अनुसार संग्र केन्द्र का संचालन डीएमएलटी द्वारा किया जा सकता है । श्री महेश जायसवाल की योग्यता को मान्य नहीं किया जा सकता । नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत मेडिकल लैव हेतु मानव संसाधन का उल्लघंन है ।

    3- अस्पताल में 16 विस्तरों का आईसीयू संचालित है । आईसीयू वार्ड में डॉ नितेश जायसवाल ( दंत 1 . चिकित्सक ) कार्यरत पाये गये नर्सिंग होम एक्ट के कंडिका 4.2 गहन चिकित्सा इकाई कक्ष में योग्यता प्राप्त रेसीडेंट चिकित्सा अधिकारी होना अनिवार्य है । इसके अंतर्गत एलोपैथिक चिकित्सक होना चाहिए । आईसीयू कक्ष में दंत चिकित्सक को भर्ती सभी मरीजों की देखभाल हेतु मान्य नहीं किया जा सकता । नर्सिंग होम एक्ट के गहन चिकित्सा इकाई हेतु दर्शित कंडिका 4.2 ( ठ ) का उल्लंघन होना पाया गया

    4- अस्पताल वार्ड में डॉ बरखा तिवारी होम्योपैथिक चिकित्सक कार्यरत पायी गयी । नर्सिंग होम एक्ट 7 के निरीक्षण प्रपत्र के कंडिका 10 के तहत् प्रति 20 बिस्तर हेतु 8 घण्टे कालखण्ड अनुसार एक चिकित्सक होना चाहिए । वंदना हॉस्पिटल एलोपैथिक चिकित्सा संस्थान होने के कारण एलोपैथिक चिकित्सक ड्यूटी डाक्टर के रूप में होना आवश्यक है । संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें रायपुर के पत्र क्रमांक / एनएचए / 2017 / 131 नवा रायपुर दिनांक 29.04.2017 से प्राप्त निर्देश अंतर्गत होम्योपैथिक चिकित्सक की सेवाये मान्य नहीं की जा सकती । संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें रायपुर से प्राप्त निर्देश का उल्लंघन होना पाया गया ।

    5- फिजियोथेरेपी ओपीडी में श्री शिवप्रसाद चन्द्रवंसी ( बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र ) फिजियोथेरेपिस्ट के रूप कार्यरत होना पाया गया । नर्सिंग होम एक्ट के कंडिका ( घ ) फिजियोथेरेपी इकाई हेतु मानक 2 . 1 के अनुसार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं संस्थान से फिजियोथेरेपी में स्नातक होना आवश्यक है । श्री शिवप्रसाद चन्द्रवंसी की सेवायें फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में मान्य नहीं की जा सकती । फिजियोथेरेपी इकाई हेतु मानव संसाधन मानक 2.1 के नियमों का उल्लंघन होना पाया गया ।

    6- वंदना हॉस्पिटल में निरीक्षण के दौरान डॉ चन्द्रशेखर उइके ( एम डी मेडिसीन ) कार्यरत नही पाये गये । अस्पताल के अन्य पार्टनरो द्वारा जानकारी दी गयी कि डॉ सी एस उइके को पार्टनरशीप से पृथक कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में उक्त अस्पताल में एमडी मेडिसीन में कोई अन्य चिकित्सक की भी नियुक्ति नही की गयी है । वंदना हॉस्पिटल में मल्टीस्पेरिलटी सुविधाएं होने के कारण एमडी मेडिसीन चिकित्सक की सेवायें आवश्यक है । रेसीडेंट चिकित्सकों की जानकारी बिना योग्यता दर्शित करते हुये उपलब्ध करायी गयी है । अस्पताल में निरीक्षण टीम को मौके पर एलोपैथिक चिकित्सक डॉ विजय कुमार की उपस्थिति गिली अस्पताल में उपस्थित अन्य चिकित्सक दंत चिकित्सक एवं होम्योपैथिक चिकित्सक थें जो आईसीयू एवं आईपीडी वार्ड में ड्यूटीरत थे अरपताल संचालक द्वारा डों देव सिंह , डॉ चरखा तिवारी , डॉ नितेश जायसवाल , डॉ आलोक मण्डल , डॉ निलेश जायसवाल की जानकारी दी गयी है । किंतु ये किस पैथी के चिकित्सक है यह उल्लेख नहीं है । निरीक्षण दिवस 29 मरीज भर्ती थे । नर्सिंग होम एक्ट हेतु निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र के मानव संसाधन कंडिका 10 का उल्लघंन होना पाया गया ।

    7- अस्पताल में मरीजों के आवागमन हेतु दो लिफ्ट एक सीढ़ी व नीचे बेसमेंट में दो गेट पाये गये । अस्पताल का मुख्य प्रवेश गेट बंद पाया गया । मुख्य प्रवेश गेट बंद होने के कारण आपात्कालीन स्थितियों में मरीजों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया । छ . ग . राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 के कंडिका 17 ( 3 ) का उल्लघंन है ।

     

    8- सहायक यंत्री छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या बिलासपुर से विद्युत कनेक्शन अस्थाई विच्छेद के संबंध में पत्र क्र / सहा . य . / ने.न.जोन / न.स.दो / 2050 बिलासपुर दिनांक 29.03.2022 जारी किया गया है । यदि भवन का विद्युत विच्छेद होता है तो मरीजो के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव होगा ।

    9- नर्सिंग होम एक्ट के अनुरूप अस्पताल संचालन के संबंध में दिनांक 22.03.2022 को अस्पताल संचालक को पत्र जारी किया गया था । उक्त पत्र का प्रतिउत्तर अस्पताल संचालक द्वारा नहीं दिया गया ।

    10- वंदना गल्टीस्पेश्लिटी हॉस्पिटल द्वारा सूचित किया गया है कि वंदना हॉस्पिटल का संचालन तीन भागीदारों के एलएलपी अनुबंध के आधार पर संचालित किया जा रहा था । जिस पर फर्म मीटिंग – दिनांक 20.01.2022 के निर्णयानुसार डॉ सी एस उइके की भागीदारी दिनांक 17.03.2022 को समाप्त कर दी गयी है । छ.ग. राज्य उपचर्यागृह तथा संगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अनुज्ञापन नियम 2013 की कंडिका ( 3 ) सभी क्लीनिकल स्थापनाओं के लिए लागू सामान्य शर्ते के विन्दू ( ग ) के अनुसार लाईसेंस अहस्तांतरणीय होगा । क्लीनिकल स्वामित्व या प्रबंधन के परिवर्तन की स्थिति में क्लीनिकल स्थापना द्वारा इस प्रकार के किसी परिवर्तन के बारे में पर्यवेक्षी प्राधिकारी को सूचित किया जाना होगा और पंजीयन या नई अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के लिए यथास्थिति पुनः आवेदन किया जाना होता है । वंदना मल्टीस्पेश्लिटी सेंटर एलएलपी द्वारा संचालित वंदना हॉस्पिटल को डॉ राजेश्वरी उद्देश्य के नाम परिवर्तित कर संचालित किये जाने हेतु आपके द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है किंतु नर्सिंग होम एक्ट के नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है । छ . ग . राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 के प्रावधान अनुसार नियमानुसार आवेदन के बिना प्रबंधन में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है । उपरोक्तानुसार छ.ग. राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं अनुज्ञापन नियम 2013 के अंतर्गत आपके द्वारा संचालित अस्पताल में नियमों का उल्लंघन पाया गया । जिसके कारण वंदना मल्टीस्पेरिलटी हॉस्पिटल महावीर पैलेस मंगला चौक बिलासपुर का लायसेंस क्रमाक BILA0461 / HOS को निरस्त करने हेतु छ.ग. राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 की कंडिका ( 3 ) के अतंर्गत 30 दिवस पूर्व एतत् द्वारा आपको सूचित किया जाता है । यदि उक्त कार्यवाही के संबंध में अपना पक्ष रखना चाहते है तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष नियत अवधि में आवेदन कर सकते है

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उईके और विजय कुर्रे के बीच पार्टनरशिप डीड हो चुकी है.. जिसके बाद हॉस्पिटल में तमाम तरह की अनिमितताओं का अंबार लगा हुआ है.. इन बिंदुओं पर पाई गई है वंदना हॉस्पिटल में अनियमितता..   1- आपके द्वारा अग्नि सुरक्षा हेतु शासन के निर्देशानुसार समुचित प्रबंधन नहीं किया गया है अस्पताल परिसर में लगे अग्नि सुरक्षा यंत्र एक्सपायर हो चुके है अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अप्राप्त है । जो कि नर्सिंग होम एक्ट के निरीक्षण प्रपत्र में निर्धारित कंडिका 3 ( k ) तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के निर्देश क्र 3797/73 / टीएल / 2019 / 17-1 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 06.08.2021 के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा हेतु निर्धारित शर्त का उल्लंघन है.. 2- वंदना हॉस्पिटल के पैथोलॉजी जांच सेंटर में कार्यरत श्री महेश जायसवाल कि योग्यता डीएमएलटी अध्ययनरत है । उनके द्वारा मरीजों को पैथोलॉजिकल सेम्पल संग्रहण का कार्य किया जा रहा है । नर्सिंग होम एक्ट की कंडिका ( ख ) मेडिकल लैच के लिए मानक के बिन्दु क्रमांक 10.8 संग्रहण केन्द्र के मानक अनुसार संग्र केन्द्र का संचालन डीएमएलटी द्वारा किया जा सकता है । श्री महेश जायसवाल की योग्यता को मान्य नहीं किया जा सकता । नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत मेडिकल लैव हेतु मानव संसाधन का उल्लघंन है । 3- अस्पताल में 16 विस्तरों का आईसीयू संचालित है । आईसीयू वार्ड में डॉ नितेश जायसवाल ( दंत 1 . चिकित्सक ) कार्यरत पाये गये नर्सिंग होम एक्ट के कंडिका 4.2 गहन चिकित्सा इकाई कक्ष में योग्यता प्राप्त रेसीडेंट चिकित्सा अधिकारी होना अनिवार्य है । इसके अंतर्गत एलोपैथिक चिकित्सक होना चाहिए । आईसीयू कक्ष में दंत चिकित्सक को भर्ती सभी मरीजों की देखभाल हेतु मान्य नहीं किया जा सकता । नर्सिंग होम एक्ट के गहन चिकित्सा इकाई हेतु दर्शित कंडिका 4.2 ( ठ ) का उल्लंघन होना पाया गया 4- अस्पताल वार्ड में डॉ बरखा तिवारी होम्योपैथिक चिकित्सक कार्यरत पायी गयी । नर्सिंग होम एक्ट 7 के निरीक्षण प्रपत्र के कंडिका 10 के तहत् प्रति 20 बिस्तर हेतु 8 घण्टे कालखण्ड अनुसार एक चिकित्सक होना चाहिए । वंदना हॉस्पिटल एलोपैथिक चिकित्सा संस्थान होने के कारण एलोपैथिक चिकित्सक ड्यूटी डाक्टर के रूप में होना आवश्यक है । संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें रायपुर के पत्र क्रमांक / एनएचए / 2017 / 131 नवा रायपुर दिनांक 29.04.2017 से प्राप्त निर्देश अंतर्गत होम्योपैथिक चिकित्सक की सेवाये मान्य नहीं की जा सकती । संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें रायपुर से प्राप्त निर्देश का उल्लंघन होना पाया गया । 5- फिजियोथेरेपी ओपीडी में श्री शिवप्रसाद चन्द्रवंसी ( बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र ) फिजियोथेरेपिस्ट के रूप कार्यरत होना पाया गया । नर्सिंग होम एक्ट के कंडिका ( घ ) फिजियोथेरेपी इकाई हेतु मानक 2 . 1 के अनुसार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं संस्थान से फिजियोथेरेपी में स्नातक होना आवश्यक है । श्री शिवप्रसाद चन्द्रवंसी की सेवायें फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में मान्य नहीं की जा सकती । फिजियोथेरेपी इकाई हेतु मानव संसाधन मानक 2.1 के नियमों का उल्लंघन होना पाया गया । 6- वंदना हॉस्पिटल में निरीक्षण के दौरान डॉ चन्द्रशेखर उइके ( एम डी मेडिसीन ) कार्यरत नही पाये गये । अस्पताल के अन्य पार्टनरो द्वारा जानकारी दी गयी कि डॉ सी एस उइके को पार्टनरशीप से पृथक कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में उक्त अस्पताल में एमडी मेडिसीन में कोई अन्य चिकित्सक की भी नियुक्ति नही की गयी है । वंदना हॉस्पिटल में मल्टीस्पेरिलटी सुविधाएं होने के कारण एमडी मेडिसीन चिकित्सक की सेवायें आवश्यक है । रेसीडेंट चिकित्सकों की जानकारी बिना योग्यता दर्शित करते हुये उपलब्ध करायी गयी है । अस्पताल में निरीक्षण टीम को मौके पर एलोपैथिक चिकित्सक डॉ विजय कुमार की उपस्थिति गिली अस्पताल में उपस्थित अन्य चिकित्सक दंत चिकित्सक एवं होम्योपैथिक चिकित्सक थें जो आईसीयू एवं आईपीडी वार्ड में ड्यूटीरत थे अरपताल संचालक द्वारा डों देव सिंह , डॉ चरखा तिवारी , डॉ नितेश जायसवाल , डॉ आलोक मण्डल , डॉ निलेश जायसवाल की जानकारी दी गयी है । किंतु ये किस पैथी के चिकित्सक है यह उल्लेख नहीं है । निरीक्षण दिवस 29 मरीज भर्ती थे । नर्सिंग होम एक्ट हेतु निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र के मानव संसाधन कंडिका 10 का उल्लघंन होना पाया गया । 7- अस्पताल में मरीजों के आवागमन हेतु दो लिफ्ट एक सीढ़ी व नीचे बेसमेंट में दो गेट पाये गये । अस्पताल का मुख्य प्रवेश गेट बंद पाया गया । मुख्य प्रवेश गेट बंद होने के कारण आपात्कालीन स्थितियों में मरीजों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया । छ . ग . राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 के कंडिका 17 ( 3 ) का उल्लघंन है ।   8- सहायक यंत्री छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या बिलासपुर से विद्युत कनेक्शन अस्थाई विच्छेद के संबंध में पत्र क्र / सहा . य . / ने.न.जोन / न.स.दो / 2050 बिलासपुर दिनांक 29.03.2022 जारी किया गया है । यदि भवन का विद्युत विच्छेद होता है तो मरीजो के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव होगा । 9- नर्सिंग होम एक्ट के अनुरूप अस्पताल संचालन के संबंध में दिनांक 22.03.2022 को अस्पताल संचालक को पत्र जारी किया गया था । उक्त पत्र का प्रतिउत्तर अस्पताल संचालक द्वारा नहीं दिया गया । 10- वंदना गल्टीस्पेश्लिटी हॉस्पिटल द्वारा सूचित किया गया है कि वंदना हॉस्पिटल का संचालन तीन भागीदारों के एलएलपी अनुबंध के आधार पर संचालित किया जा रहा था । जिस पर फर्म मीटिंग - दिनांक 20.01.2022 के निर्णयानुसार डॉ सी एस उइके की भागीदारी दिनांक 17.03.2022 को समाप्त कर दी गयी है । छ.ग. राज्य उपचर्यागृह तथा संगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अनुज्ञापन नियम 2013 की कंडिका ( 3 ) सभी क्लीनिकल स्थापनाओं के लिए लागू सामान्य शर्ते के विन्दू ( ग ) के अनुसार लाईसेंस अहस्तांतरणीय होगा । क्लीनिकल स्वामित्व या प्रबंधन के परिवर्तन की स्थिति में क्लीनिकल स्थापना द्वारा इस प्रकार के किसी परिवर्तन के बारे में पर्यवेक्षी प्राधिकारी को सूचित किया जाना होगा और पंजीयन या नई अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के लिए यथास्थिति पुनः आवेदन किया जाना होता है । वंदना मल्टीस्पेश्लिटी सेंटर एलएलपी द्वारा संचालित वंदना हॉस्पिटल को डॉ राजेश्वरी उद्देश्य के नाम परिवर्तित कर संचालित किये जाने हेतु आपके द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है किंतु नर्सिंग होम एक्ट के नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है । छ . ग . राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन नियम 2013 के प्रावधान अनुसार नियमानुसार आवेदन के बिना प्रबंधन में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है । उपरोक्तानुसार छ.ग. राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं अनुज्ञापन नियम 2013 के अंतर्गत आपके द्वारा संचालित अस्पताल में नियमों का उल्लंघन पाया गया । जिसके कारण वंदना मल्टीस्पेरिलटी हॉस्पिटल महावीर पैलेस मंगला चौक बिलासपुर का लायसेंस क्रमाक BILA0461 / HOS को निरस्त करने हेतु छ.ग. राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 की कंडिका ( 3 ) के अतंर्गत 30 दिवस पूर्व एतत् द्वारा आपको सूचित किया जाता है । यदि उक्त कार्यवाही के संबंध में अपना पक्ष रखना चाहते है तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष नियत अवधि में आवेदन कर सकते है