26/10/2021 को विश्वसनीय सूत्र के माध्यम से एसपी श्री गिरिजा शंकर जायसवाल को सूचना प्राप्त हुई कि एक वाहन के माध्यम से अवैध पटाखें ले जाया जा रहा है जिसे नक्सलियों, संघम सदस्यों तथा नक्सली समर्थकों द्वारा फ़ोर्स मूवमेंट की लोकेशन उजागर करने हेतु इस्तेमाल के लिए सप्लाई किया जाता है। सूचना प्राप्त होते ही श्री जायसवाल ने थाना प्रभारी ओरछा के नेतृत्व में एक टीम गठित की; टीम ने जाँच/ कार्यवाही के दौरान मुख्य आरोपी दीपक डे, पिता शेषा उम्र 42 वर्ष और सह अभियुक्त महिपाल पटेल, पिता भंगी राम पटेल उम्र 27 वर्ष को निजी वाहन क्रमांक CG17GA0251 में बिना लाइसेंस के अवैध पटाखे का परिवहन करते हुए धर दबोचा। कार्यवाही के दौरान विभिन्न ब्रांड्स जैसे: टाइगर बम पटाखे, छत्तीसगढ़ टाइगर पटाखे, होली पटाखे, तोताछाप पटाखे और ताज लग्जरी पटाखे सहित अन्य ब्रांड के अनुमानित क़ीमत 30,000/- (शब्दों में तीस हजार रुपये) के पटाखे जप्त की गई। पुलिस अधीक्षक श्री गिरिजा शंकर जायसवाल के निर्देशानुसार विस्फोटक अधिनियम 1884 के धारा 9 (ख) के तहत थाना ओरछा में अपराध क्रमांक 16/2021 पंजीबद्ध कर कार्यवाही विवेचना में ली गई। उक्त कार्यवाही के माध्यम से नक्सलियों के सप्लाई चैन को तोड़ने में सफलता मिली है।
उक्त घटनाक्रम के मद्देनजर श्री जायसवाल ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि, सड़क मार्ग सहित अन्य माध्यम से किसी भी शर्त में इस प्रकार के विस्फोटक पदार्थ नक्सलियों तक न पहुँचे इस हेतु एक्शन प्लान बनाया है। उन्होंने थाना प्रभारियों से यह भी कहा कि एमसीपी चेकिंग और सतत निगरानी के दौरान यह भी सुनिश्चित करें कि जिला क्षेत्रान्तर्गत किसी भी स्थान में पटाखे ख़ासकर विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल में लाने वाले वस्तुओं का अवैध परिवहन, भंडारण अथवा विक्रय न हो।
उक्त घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक श्री गिरिजा शंकर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि नारायणपुर पुलिस नक्सलियों के हर प्रकार के चैन को तोड़ने के लिए सतत निगरानी के साथ कार्यवाही करती रहेगी।