वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता व धोखाधड़ी के पूर्व लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के विशेष निर्देश सभी थाना प्रभारिओ को दिए थे, जिस पर अति पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप व नगर पुलिस अधीक्षक निमिषा पांडे ने भी गंभीरता से कार्यवाही का निर्देश दिया था, जिसके परिपालन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक परिवेश तिवारी ने टीम बनाकर प्रकरण के आरोपिओ का का पुनः पतासाजी करने के लिए प्रयास किया जिसमे सरकंडा पुलिस को सफलता मिली व एक साथ 6 धोखाधड़ी के प्रकरण में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका. ***भुवनेश्वर (उड़ीसा) से सरकंडा पुलिस टीम द्वारा मुख्य आरोपी प्रबोध दास आरोपी को किया गया गिरफ्तार ***पूर्व में एक्सिस बैंक के धोखाधड़ी के 6 मामलों में पुलिस को थी इसकी तलाश
एक्सिस बैंक को छोड़कर इंडस-लैंड बैंक में कर रहा था जॉब…
6 किसानों को ‘कृषि लोन’ दिलाने के नाम पर स्वीकृत कृषि लोन को किसानों को ना देकर स्वयं धोखाधड़ी करके आर्थिक हानि पहुंचाया….
थाना सरकंडा में 4 किसानों ने वर्ष 2016 में धोखाधड़ी के अलग-अलग चार प्रकरण पंजीबद्ध कराये थे तथा वर्ष 2019 में 02 किसानों ने अलग-अलग दो प्रकरण धोखाधड़ी के पंजीबद्ध कराये थे.
कृषि लोन के नाम पर आरोपी पूर्व डिप्टी बैंक मैनेजर, एक्सिस बैंक, प्रबोध कुमार दास एवं हीरालाल पिता जगदीश साहू निवासी धौराभाटा थाना हिर्री ने मिलकर आरके नगर, एक्सिस बैंक सरकंडा से कृषि लोन के नाम पर किसानों से छल कर के करीबन 50,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी,जिसने लोन स्वीकृति होने के बाद भी स्वीकृत ना होने के बारे में पीड़ित किसानो को झूठ बता कर स्वीकृत लोन राशि को स्वयं हड़प लिया, जिससे पीड़ित किसानों द्वारा थाना सरकंडा में आकर अपने साथ हुए धोखाधड़ी की जानकारी देकर रिपोर्ट दर्ज कराया, जिस पर आरोपी पतासाजी की सरकंडा पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, जिसमें हीरालाल साहू निवासी धौराभाठा थाना हिररी की गिरफ्तारी पूर्व में 2019 में चार प्रकरणों में की जा चुकी है तथा एक्सिस बैंक के तत्कालीन पदस्थ मैनेजर प्रबोध कुमार दास लगातार घटना के बाद से फरार चल रहे थे,जिसे सरकंडा पुलिस ने आज भुवनेश्वर उड़ीसा से गिरफ्तार कर विधिवत बिलासपुर (छत्तीसगढ़) लाकर ट्रांजिट रिमांड में माननीय न्यायालय बिलासपुर में पेश कर रही है. पीड़ित किसानों को एक्सिस बैंक में स्वीकृत कृषि लोन को ना बता कर धोखाधड़ी करके बैंक से चेक में भोले-भाले किसानों से हस्ताक्षर करा कर उक्त स्वीकृत रकम क्रमश: 690000, 930000, 940000, 940000 रुपए एवं 790000, 350000 रुपए कुल 4640000 रुपये का धोखाधड़ी किए हैं.
अपराध क्रमांक 456/16, 457/16, 458/16, 731/19, 732/19 धारा 420, 120 बी भादवि थाना सरकंडा जिला बिलासपुर में आरोपी प्रबोध कुमार दास पिता अभिमन्यु दास निवासी अंगुल,जिला अंगुल (उड़ीसा) तथा हीरा लाल साहू उर्फ बबलू पिता जगदीश साहू निवासी ग्राम धौराभाठा थाना हीररी,..।आरोपी प्रमोद कुमार दास एक्सिस बैंक का पूर्व डिप्टी मैनेजर है, जो सीपत रोड राजकिशोर नगर सरकंडा शाखा में पूर्व में पदस्थ था. ।
घटना के बाद एक्सिस बैंक की नौकरी छोड़कर उड़ीसा फरार हो गया था, जिसे लगातार पुलिस द्वारा पतासाजी करने का प्रयास किया जा रहा था, इसी दौरान हीरा लाल साहू को वर्ष 2019 में 4 प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया था एवं रिमांड में पेश किया गया था तथा 2019 में ही 2 प्रकरण पुनः अन्य पीड़ित किसानो द्वारा उसके विरुद्ध पंजीबद्ध किए गए, जिसमें उसकी गिरफ्तारी शेष हैं तथा प्रबोध कुमार दास को सभी 6 प्रकरणों में विधिवत भुवनेश्वर उड़ीसा से गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर बिलासपुर लाकर सरकंडा पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय रिमांड पर पेश किया जा रहा है….
सराहनीय कार्य :- थाना प्रभारी निरीक्षक परिवेश तिवारी के साथ उनि बी. आर. सिन्हा, एच. आर. यदु, स उ नि हेमंत आदित्य, आर सत्य कुमार पाटले,आर.अविनाश कश्यप ने सराहनीय योगदान दिया.